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बजट सत्रः अडाणी को दी गई जमीन का मुद्दा गंभीर, चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी, होगी समीक्षा

Ranchi: गोड्डा में पावर प्लांट के लिए अडाणी को दी गई जमीन को लेकर सदन में जमकर बहस हुई. सरकार ने माना कि यह गंभीर मसला है. मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि एसपीटी की जमीन बिक्री योग्य नहीं है. चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाएगी. एनर्जी पॉलिसी का भी आकलन किया जाएगा. समीक्षा के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें -त्रिकूट">https://lagatar.in/money-suit-filed-for-recovery-of-9-11-crores-from-damodar-ropeways-infra-ltd-in-trikuta-ropeway-accident/">त्रिकूट

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कमेटी में कानून के जानकारों के साथ जनप्रतिनिधि को भी शामिल करें : बाबूलाल

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने कहा कि इसकी जांच के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जिसमें उपसमाहर्ता रैंक के अफसरों को शामिल किया गया है. कमेटी में कानून के जानकार के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए. इस पर प्रदीप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम समझे थे कि कुर्ता बदल गया तो कहीं टोन भी बदल गया होगा. लेकिन आपका टोन नहीं बदला. प्रदीप यादव ने सरकार से पूछा कि क्या भू अर्जन में शर्तों का उल्लंघन हुआ है. क्या अडाणी को लाभ पहुंचाया गया है. एसपीटी का उल्लंघन हुआ है. या एनर्जी पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है. इस पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

रघुवर सरकार पर उठाए सवाल

प्रदीप यादव ने रघुवर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गोड्डा जिला एवं पौडैयाहाट अंचल में अडाणी पावर लिमिटेड झारखंड द्वारा वर्ष 2017-2018 में स्थापित किया गया. तत्कालीन राज्य सरकार एवं अधीनस्थ पदाधिकारियों ने कंपनी के प्रभाव में आकर भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के प्रावधानों का उल्लंघन कर राज्य के कई प्रावधानित कानूनों को ढेंगा दिखाकर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया. रातों-रात जमीन का दाम घटाकर 46 लाख प्रति एकड़ से 3.25 लाख प्रति एकड़ पुनः 12.5 लाख प्रति एकड़ किया गया.

ऊर्जा नीति का भी हुआ उल्लंघन

झारखण्ड राज्य ऊर्जा नीति-2012 के शर्त थी कि "राज्य के पावर प्लांट को 25% बिजली प्राथमिकता से राज्य को देना अनिवार्य है" को दरकिनार कर पूरी बिजली बंगलादेश को देने का एकरारनामा किया गया. एसपीटी एक्ट के प्रावधान के प्रतिकूल निजी कंपनी को जमीन अधिग्रहित कर दिया गया. जबकि एसपीटी पब्लिक परपरस के लिए जमीन अधिग्रहण की अनुमति देती है.

शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ

कंपनी जिला प्रशासन एवं रैयतों के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक, स्थानीय लोगों के प्रशिक्षित कर अडाणी पावर लिमिटेड में नौकरी देना था. अस्पताल एवं स्कूल की सुविधा भी देना था. लेकिन इसका भी अनुपालन नहीं किया गया.

एमओयू का भी उल्लंघन

एमओयू में प्रावधानित है कि ऑस्ट्रेलिया देश के कोयले पर बिजली का उत्पादन पावर प्लांट में होगा. लेकिन स्थानीय बंगाल एवं अन्य राज्यों के कोयले से बिजली उत्पादन किया जा रहा है. वन-भूमि का अधिग्रहण कर, गोचर एवं श्मसान घाट की जमीन अधिग्रहन कर संयत्र को स्थापित किया गया लेकिन आज तक बदले में न तो उस क्षेत्र को वन-भूमि, गोचर एवं श्मसान घाट के जमीन का मिलना एसपीटी के प्रावधानों के विपरीत काम किया गया.

राज्य़ के कानून के प्रतिकूल

ग्राम माली-गंगटा जाने वाली पक्की सड़क एवं सिंचाई नहर की जमीन बिना समुचित मुआवजे एवं बिना सड़क निर्माण एवं नहर निर्माण का देना इत्यादि कई ऐसे कामों एवं निर्णयों का तत्कालीन सरकार एवं स्थानीय सरकार यानी जिला प्रशासन द्वारा लिया गया है जो राज्य के प्रावधानित कानूनों के प्रतिकूल है. सरकार उच्चस्तरीय टीम बनाकर इसकी समीक्षा कर दोषियों पर समुचित दंडात्मक कार्रवाई करे.

जसीडीह इंडस्ट्रीयल एरिया में 200 फैक्ट्री बंद हो गएः सुरेश पासवान

सुरेश पासवान ने कहा कि जसीडीह इंडस्ट्रीयल एरिया में 200 फैक्ट्री बंद हो गए. ये फैक्ट्री बीजेपी के शासनकाल में खुले थे. सारे लोग सरकार का खजाना लेकर भाग गए. जितने भी फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्हें पकड़ कर लाया जाए. फैक्ट्री को खुलवाया जाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके. इसे भी पढ़ें -सुनीता">https://lagatar.in/there-was-a-happy-atmosphere-in-sunita-williams-village-focus-was-on-maha-kumbh-pm-modi-wrote-welcome-back-crew-9/">सुनीता

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