Ranchi: मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि अब जमीन की खरीद-बिक्री के लिए एलपीसी (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र) अनिवार्य नहीं होगा. सिर्फ खतियान, म्यूटेश का करेक्श्न स्लिप से ही जमीन की खरीद बिक्री की जा सकेगी. कहीं भी रोक नहीं है. वे शुक्रवार को सदन में प्रदीप प्रसाद के सवाल का जवाब दे रहे थे. प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हल्का कर्मचारी बहुत भारी हैं वे मिनिस्टर से कम नहीं समझते. सर्वेयर और स्टॉफ की काफी कमी है.
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विधानमंडल सीएनटी और एसपीटी को संशोधित नहीं कर सकता
भू राजस्व मंत्री दीपक बिरूआ ने कहा कि सीएनटी और एसपीटी को विधानमंडल संशोधित नहीं कर सकते हैं, न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता है और ना ही कोई सक्षम विधान मंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है. वे शुक्रवार को सदन में राजेश कच्छप के सवाल का जवाब दे रहे थे.
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