Ranchi: झारखंड सरकार ने पावर सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयला पर रॉयल्टी के नियम में सुधार किया है. इसके तहत कोयला खनिज के विक्रय मूल्य का 14% रॉयल्टी मद में राज्य सरकार को प्राप्त होगा. कोयला खनिज पर रॉयल्टी की वसूली खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा की जाएगी. इसके लिए निर्धारित मूल्य के आधार पर श्रेणीवार स्वामिस्व (रॉयल्टी) की वसूली की जाएगी. अन्य क्षेत्रों में कोयला की बिक्री नीलामी के माध्यम से की जाएगी. इसके लिए कोयला के इनवॉइस के आधार पर रॉयल्टी की वसूली की जाएगी.
इसे भी पढ़ें –सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य पाहन 4 साल से बीमार, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर पत्नी करा रही इलाज
खनिजों पर बढ़ा सेस
झारखंड खनिज आधारित भूमि उपकर विधेयक-2024 राज्य में 11 अक्टूबर को ही पारित हो गया था. अब आकलन पूरा होने के बाद दरों में संशोधन किया गया है. कैबिनेट की मंजूरी मिली है. राज्य सरकार ने खनिज धारित भूमि पर सेस से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा है.
सेस की नई दरें
– कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर सेस की दर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रति मीट्रिक टन की जाएगी
– लौह अयस्क पर सेस की दर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 450 रुपये प्रति मीट्रिक टन की जाएगी.
– बॉक्साइट धारित भूमि पर सेस की दर 70 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की जाएगी.
– लाइम स्टोन धारित भूमि पर सेस की दर 50 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की जाएगी.
– इसके अलावा, 23 अन्य खनिजों पर सेस की दर अलग रखी गई है.
सिकनी के खनन पट्टा को मिला विस्तार
सिकनी कोलियरी में 137 एकड़ खनिज पट्टा को विस्तार. इसंमें जेएसएमडीसी 410.75 एकड़ में से 133.47 एकड़ में खनिज खनन पट्टा को अवधि विस्तार मिला है.
कैबिनेट के अन्य फैसले
• स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने तथा उनकी पुत्री प्रिया महान्ती को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई.
• श्री हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई.
• देवनारायण सिंह, सेवानिवृत लिपिक की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई.
• राज्य सरकार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके एसोसिएड काउंसिल के द्वारा झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के अतिरिक्त मुख्यालय के अंदर किसी अन्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अन्तर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना अन्तर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई.
• श्री अरविन्द कुमार बलदेव प्रसाद, मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्रावैधिक ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, राँची के परिपत्र-354 (10), दिनांक- 15.09.2006 की कंडिका-02 एवं 03 को क्षांत करते हुए अपोलो प्रोटोन कैंसर सेन्टर, चेन्नई में कैंसर) की कराये गए चिकित्सा में हुए व्यय 28 लाख के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई.
• राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी०, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3868 (एस), दिनांक 10.12.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड “संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक” के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए अधिरोपित दण्ड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गई.
• स्व० नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भा.प्र.से., (झाः2011), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ को विशेष परिस्थिति में दिनांक-23.05.2023 को एयर एम्बुलेन्स द्वारा राँची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर हुए व्यय रू0-14,52,000 (चौदह लाख बावन हजार रूपये) मात्र की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.
• जल संसाधन विभाग अंतर्गत विशेष भू-अर्जन एवं पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त सेवारत कर्मियों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्बहाली के बीच की अवधि के सेवा विनियमन एवं वेतन भुगतान हेतु विभागीय संकल्प सं०-625 दिनांक-29.01.2019 द्वारा लिए गए निर्णय की कंडिका-4 के क्रमांक-7 में अंकित श्री विजय राम, जंजीरवाहक एवं क्रमांक-13 में अंकित श्री अमीर लाल पासवान, जंजीरवाहक से संबंधित आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
• षष्ठम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र, 2025 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
• नन्द कुमार राम, तदेन प्रभारी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लातेहार सम्प्रति सेवानिवृत के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-2738 (एस), दिनांक 30.05.2023 के द्वारा अधिरोपित दण्ड “पेंशन से 25 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती” के विरूद्ध समर्पित अपील अभ्यावेदन के निस्तार की स्वीकृति दी गई.
• उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखण्ड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई.
• लालबियक्तलुवांगा खियांग्ते, सेवानिवृत्त भा०प्र०से० को झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई.
• केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने हेतु प्रस्तावित झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 को झारखण्ड विधान सभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-76 को क्षांत करते हुए स्व० रवि रंजीत मुर्मू, भूतपूर्व लिपिक, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मकरो, दुमका के कुल 2625 दिनों के अनुपस्थित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में विनियमित करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक, 2025 को झारखण्ड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई.
• दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान पेंशन में अनुमान्य पेंशन रूपान्तरण के पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई.
• “झारखण्ड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2025” प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई.
• झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शत्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
• राज्य के पीवीटीजी एवं अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों / घरों के विद्युतीकृत करने हेतु ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
• रांची जिला में 5000 मिट्रिक टन क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि कुल ग्यारह करोड़ पैंसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तिरासी रूपये के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई.
इसे भी पढ़ें –शराब से भरी पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत