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कलकत्ता हाईकोर्ट का भवानीपुर विधानसभा सीट के ईवीएम, वीवीपैट,सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड संरक्षित रखने का आदेश

भवानीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अहम खबर आयी है.आज मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है.
 

Kolkata : भवानीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर अहम खबर आयी है.आज मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट की मतगणना से जुड़े अहम सबूत सुरक्षित रखने का आदेश जारी किया है. कोर्ट ने ईवीएम, वीवीपैट,सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य  संबंधित रिकॉर्ड संरक्षित रखे जाने का आदेश दिया,


जस्टिस गौरांग कांत ने शेखावाटी मेमोरियल स्कूल(मतगणना केंद्र) के अंदर और बाहर लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज सुरक्षित रखने का भी आदेश जारी किया है.इस क्रम में हाईकोर्ट ने भवानीपुर और सीएम सुवेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुभ्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को पक्षकार बनाया है.

 

 


याद करें कि भवानीपुर सीट पर  सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी सुप्रीमो और पूर्व सीएम  ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से मात दी थी. मामले की तह में जायें तो ममता बनर्जी ने 16 जून को भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजे को अस्वीकार करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. यहां तक कि ममता बनर्जी खुद खुद याचिका दाखिल करने हाईकोर्ट पहुंचीं थी.


ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि भवानीपुर चुनाव में धांधली की गयी है. मुझे जानबूझ कर हराया गया है. मतगणना में हेराफेरी  की गयी है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि  12 राउंड की काउंटिंग के बाद मेरे चुनाव एजेंट और मुझे पीटा गया. वहां से बाहर निकाल दिया गया. बता दें कि  भवानीपुर सीट से ममता तीन बार विधायक रह चुकी हैं.  

 


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