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दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मामला: हाईकोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार

Ranchi News: मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. दरअसल  प्रार्थी उत्तम तिवारी की सीधी नियुक्ति वर्ष 2018 में दारोगा पद पर विज्ञापन संख्या 5/ 2017 के आधार पर हुई. वहीं पुलिस विभाग की ओर से 9 सितंबर 2024 को जो वरीयता सूची बनाई गई थी उसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 9 /2017 के माध्यम से सिपाही से दरोगा बने लोगों को वरीयता सूची में ऊपर रखा गया था.
 
फाइल फोटो
  • वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति पर हाईकोर्ट ने लगाई थी पूर्व में रोक
  • 9 सितंबर 2024 की वरीयता सूची को दी गई है चुनौती

Ranchi News:  दरोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मामले में 9 सितंबर 2024 के पुलिस विभाग के वरीयता सूची को चुनौती देने वाली उत्तम तिवारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट ने दारोगा से इंस्पेक्टर की प्रोन्नति मामले में लगी रोक हटाने के सरकार के आग्रह को नामंजूर करते हुए इसपर हस्तक्षेप नहीं किया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 सितंबर निर्धारित की है. 


मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. दरअसल  प्रार्थी उत्तम तिवारी की सीधी नियुक्ति वर्ष 2018 में दारोगा पद पर विज्ञापन संख्या 5/ 2017 के आधार पर हुई. वहीं पुलिस विभाग की ओर से 9 सितंबर 2024 को जो वरीयता सूची बनाई गई थी उसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 9 /2017 के माध्यम से सिपाही से दरोगा बने लोगों को वरीयता सूची में ऊपर रखा गया था. 

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प्रार्थी का कहना था कि वह सीधी नियुक्ति से आए हैं इसलिए वरीयता सूची में उन्हें ऊपर रखा जाना चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में 12 मई 2026 को कोर्ट ने 9 सितंबर 2024 के वरीयता सूची के आधार पर प्रमोशन पर रोक लगा दी थी. मामले में सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर मामले में पूर्व में लगी रोक को हटाने का आग्रह किया गया था.

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