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24 साल से सेवा दे रहे कर्मचारी को HC से राहत, वर्ष 2001 से नियमितीकरण का आदेश

Ranchi News :  झारखंड के गठन के बाद नियमितीकरण की मांग की थी. हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक आदेशों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को नियमितीकरण से वंचित करना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 20 फरवरी 2001 से सेवा नियमित करने का निर्देश दिया.  साथ ही याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ देने को कहा है.
 
झारखंड हाईकोर्ट

Ranchi News :  झारखंड हाईकोर्ट ने करीब 24 वर्षों से सेवा दे रहे झारखंड पर्यटन विकास निगम के कर्मचारी राकेश कुमार की याचिका पर फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राकेश कुमार की सेवा को 20 फरवरी 2001 से नियमित करने और नियमितीकरण से जुड़े सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है. 

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता वर्ष 1993 से लगातार सेवा में हैं और अब सेवानिवृत्ति के करीब हैं. ऐसे में उन्हें नियमितीकरण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा.

 

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राकेश कुमार की नियुक्ति वर्ष 1993 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल कौटिल्य विहार में प्रशिक्षण के बाद हुई थी.  बाद में उन्हें रिसेप्शनिस्ट के पद पर काम करने का निर्देश दिया गया. वर्ष 1995 में उनका तबादला होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ किया गया. इसके बाद उन्होंने निगम की कई इकाइयों में प्रभारी प्रबंधक के रूप में काम किया.

 

राकेश कुमार ने झारखंड के गठन के बाद नियमितीकरण की मांग की थी. हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक आदेशों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को नियमितीकरण से वंचित करना उचित नहीं होगा. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 20 फरवरी 2001 से सेवा नियमित करने का निर्देश दिया.  साथ ही याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभ देने को कहा है. 

 

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