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पश्चिम बंगाल में CBI को मिली जांच की मंजूरी, केंद्र से जुड़े मामलों में कर सकेगी सीधे कार्रवाई

पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को राज्य में कुछ श्रेणी के मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति प्रदान कर दी है. गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की ओर से 8 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों और उनसे जुड़े मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है.
 

Kolkata: पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को राज्य में कुछ श्रेणी के मामलों की जांच के लिए सामान्य सहमति प्रदान कर दी है. गृह एवं पर्वतीय मामले विभाग की ओर से 8 जून 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 1946 की धारा 6 के तहत CBI को केंद्र सरकार के कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों और उनसे जुड़े मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है.

 

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जारी अधिसूचना के मुताबिक, CBI अब राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज मामलों तथा ऐसे व्यक्तियों के मामलों की जांच कर सकेगी, जिन पर इन कर्मचारियों के साथ मिलकर अपराध करने का आरोप हो.

 


हालांकि, अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार के नियंत्रण वाले राज्य सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों में CBI सीधे जांच शुरू नहीं कर सकेगी. ऐसे मामलों में एजेंसी को राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी.

 


राज्य सरकार का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इससे पहले पश्चिम बंगाल में CBI की सामान्य सहमति वापस लिए जाने के कारण एजेंसी को नए मामलों की जांच शुरू करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी या अदालत के निर्देशों की आवश्यकता पड़ती थी.

 


नई अधिसूचना के बाद CBI को केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय उपक्रमों से जुड़े मामलों में जांच के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि राज्य सरकार के अधिकारियों और राज्य प्रशासन से जुड़े मामलों में पूर्व व्यवस्था बरकरार रहेगी.

 

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