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CBSE का सख्त आदेश: LOC के नाम पर स्कूल नहीं वसूल सकेंगे अतिरिक्त फीस

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की द्वितीय बोर्ड परीक्षा से जुड़े LOC (List of Candidates) प्रक्रिया के दौरान स्कूलों द्वारा अतिरिक्त या अनधिकृत फीस वसूली पर सख्त रोक लगा दी है. इस संबंध में बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को सर्कुलर जारी किया है.
 

New Delhi : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 की द्वितीय बोर्ड परीक्षा से जुड़े LOC (List of Candidates) प्रक्रिया के दौरान स्कूलों द्वारा अतिरिक्त या अनधिकृत फीस वसूली पर सख्त रोक लगा दी है. इस संबंध में बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को सर्कुलर जारी किया है.

 

CBSE ने स्पष्ट किया है कि LOC प्रक्रिया को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा

पहले चरण में केवल छात्रों का LOC भरा जाएगा और इस दौरान किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाएगी. इसका उद्देश्य संभावित परीक्षार्थियों की संख्या का अनुमान लगाना है.

वहीं दूसरे और तीसरे चरण में छात्र अपने विषयों में बदलाव, जोड़-घटाव कर सकते हैं और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर LOC को अंतिम रूप दिया जाएगा.

 

बोर्ड ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ स्कूल LOC जमा करने के समय छात्रों से तीन महीने की ट्यूशन फीस जैसी अतिरिक्त राशि मांग रहे हैं, जो पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. CBSE ने ऐसे सभी प्रथाओं को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है.

 

बोर्ड के प्रमुख निर्देश

LOC प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या अनधिकृत फीस न ली जाए.


केवल वही परीक्षा शुल्क लिया जाए, जो CBSE द्वारा निर्धारित है.

सभी स्कूल CBSE के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी.

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