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रिश्वत मामले में सीसीएल के लिपिक को तीन साल की सजा

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश-II कुलदीप की अदालत ने रिश्वत मामले में सीसीएल के लिपिक मोहम्मद महफूज आलम को तीन साल की सजा दी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
 

Ranchi :  सीबीआई के विशेष न्यायाधीश-II कुलदीप की अदालत ने रिश्वत मामले में सीसीएल के लिपिक मोहम्मद महफूज आलम को तीन साल की सजा दी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

 

दरअसल मोहम्मद महफूज आलम, सीसीएल, रामगढ़ के बरका सयाल क्षेत्र स्थित सयाल-डी कोलियरी में एलडीसी ग्रेड-II (LDC Grade-II) के पद पर कार्यरत था. आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता अंगद कुमार महतो से उनके लीव एनकैशमेंट की राशि भुगतान के लिए फाइल आगे बढ़ाने के एवज में 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी.

 

सीबीआई ने जून 2020 में मोहम्मद महफूज को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामले में सीबीआई ने कांड संख्या RC-06(A)/2020-R  दर्ज किया था. 

 

 

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