Shambhu Kumar
Chaibasa News: खाद्य सुरक्षा और मानकों को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम ने बुधवार को चाईबासा स्थित विभिन्न होलसेलर व रिटेल खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे, अमानक लेबलिंग, आवश्यक जानकारी का अभाव तथा वैध खाद्य लाइसेंस की जांच की गई.
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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने FSSAI की ओर से चिन्हित अमानक लेबलिंग वाले 115 खाद्य पदार्थों की सूची के आधार पर प्रतिष्ठानों में उपलब्ध उत्पादों की भी जांच की. इस दौरान सूची में शामिल चार खाद्य पदार्थ किन्डर जॉय, स्टोरिया जूस, चोको पाई एवं इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल संबंधित प्रतिष्ठानों में पाए गए.
इन खाद्य पदार्थों को तत्काल प्रतिष्ठानों से हटाने के लिए संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस जारी किया गया तथा निर्धारित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया कि वे केवल वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण के तहत कारोबार करें और खाद्य पदार्थों की लेबलिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें.
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