Shambhu Kumar
Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिला के टोंटो थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म तथा उसके पिता की हत्या के बहुचर्चित मामले में कोर्ट ने दोषी को कठोर सजा सुनाई है. जिले के अपर सत्र न्यायाधीश-द्वितीय की कोर्ट ने सोमवार को अभियुक्त जामदार सिरका को हत्या हत्या का दोषी मानते हुए, आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

कोर्ट ने दोषी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया. बताया जाता है कि 29 अगस्त 2022 को टोंटो थाना में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. अभियुक्त जामदार सिरका ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसके पिता की हत्या कर दी थी.
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