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क्या है पूरा मामला
डीबर देवगम ने बताया कि आज जिस जमीन का सीमांकन होना था उस जमीन के आधे हिस्से पर नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज का अवैध कब्जा है. यह जमीन इंडस्ट्रीज की चहारदीवारी के अंदर है. जबकि बाकी जमीन चहारदीवारी के बाहर है. इसी विवाद को सुलझाने के लिए उपायुक्त तथा सदर अंचलाधिकारी को सीमांकन का आवेदन दिया था. फिर अंचलाधिकारी ने 16 सितंबर को सीमांकन करने का आदेश जारी किया. इसलिए ग्रामीण सीमांकन स्थल पर आ गये थे. लेकिन अंचल कार्यालय की ओर से कोई नहीं आया. बाद में कब्जेदार बनवारी लाल नेवटिया की ओर से उनके व्यक्ति ने बताया कि सीमांकन आदेश स्थगित हो गया है. जबकि नियमानुसार तो यह जानकारी जमीन मालिक को भी दी जानी चाहिये थी. लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इस जमीन का सीमांकन वाद संख्या-154/2023-2024, खाता संख्या-54, प्लॉट संख्या-1116 तथा रकवा-1.44 एकड़ है. इसी जमीन पर बनवारी लाल नेवटिया की नेवटिया माइंस एंड इंडस्ट्रीज स्थापित है, जो कुछ वर्ष पहले ही बंद हो गई थी. डीबर देवगम ने बताया कि बनवारी लाल नेवटिया ने करीब पैंतीस साल पहले उनके पिता मोरन सिंह देवगम से फैक्ट्री लगाने के लिये दस वर्षों के लिये लीज पर जमीन ली थी. लेकिन अब लीज अवधि खत्म होने और फैक्ट्री के बंद होने के बाद भी उन्होंने जमीन नहीं लौटायी. उल्टे इस जमीन को खरीद लेने का दावा कर रहा है. जबकि सीएनटी एक्ट कहता है कि आदिवासी (एसटी) जमीन को गैर आदिवासी खरीद ही नहीं सकता है. लेकिन बनवारी लाल नेवटिया ने फर्जीवाड़ा करके जमीन हथिया ली. इसे भी पढ़ें : चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-enthusiasm-shown-among-voters-in-anjuman-islamia-elections/">चक्रधरपुर: अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में मतदाताओं में दिखा उत्साह
अंचलाधिकारी ने कहा, नेवटिया के दखल में है ये जमीन
सदर अंचलाधिकारी ने 15 सितंबर को मापी आदेश स्थगित करने का आदेश जारी किया है. अपने लिखित आदेश में अंचलाधिकारी ने कहा है कि यह जमीन बनवारी लाल नेवटिया के दखल में है. इसलिए उन्होंने इस मापी पर आपत्ति जतायी है. श्री नेवटिया द्वारा आपत्ति पत्र में उल्लेख किया गया है कि अपर उपायुक्त के न्यायालय की धारा-49 (6) ए के अधिनियम 1908 अंतर्गत मिस केस संख्या 26/87-88 के आलोक में 25/11/1988 को अनुमति प्राप्त कर खातियानी रैयत के बेटे सुरेन हो तथा कार्तिक हो से क्रय किया गया है. इसका विक्रय दलील संख्या-402/09-02-1989 है. यह जमाबंदी में भी दर्ज है. अंचलाधिकारी ने कहा है कि इस मामले में भुक्तभोगी को एसएआर कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है. इसे भी पढ़ें : नोवामुंडी">https://lagatar.in/noamundi-jmm-held-review-meeting-in-the-auditorium-of-tribal-association/">नोवामुंडी: झामुमो ने आदिवासी एसोसिएशन के सभागार में की समीक्षा बैठक
सीएनटी एक्ट की धारा-49 में फर्जीवाड़ा करके खरीदी गयी जमीन
ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सावैयां ने कहा कि बनवारी लाल नेवटिया ने पहले जमीन लीज पर ली. फिर कब्जा जमाया. अब उसने सीएनटी एक्ट की धारा-49 (6) ए के तहत इस जमीन को खरीद लेने का दावा किया है. जबकि ये दावा गलत और फर्जी है. क्योंकि इस धारा में सिर्फ पांच तक ही उपधाराएं हैं, छठी उपधारा तो है ही नहीं. फर्जीवाड़ा यहीं पर हुआ है. वैसे भी सीएनटी एक्ट स्पष्ट कहता है कि यहां आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद ही नहीं सकता है. ऐसे में समझ सकते हैं नेवटिया ने कैसे फर्जीवाड़ा किया है. जमीन हथियाने के लिए. उन्होंने कहा कि जमीन की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. चाहे इसके लिये जान ही क्यों देनी पड़े. इसे भी पढ़ें : चांडिल">https://lagatar.in/chandil-overall-development-of-kukdu-block-area-should-be-done-under-aspirational-program/">चांडिल: आकांक्षी कार्यक्रम के तहत हो कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र का समग्र विकास
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