Chaibasa (Sukesh Kumar) : जिला तम्बाकू नियंत्रण एवं टीबी जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत मंगलवार को झींकपानी इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तम्बाकू से होने वाले दुष्परिणाम से लोगों को जागरूक करना एवं टीबी की जांच, टीबी की दवा की अवधि, निश्चय पोषण योजना, प्रधान मंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान एवं टीबी कैसे फैलता है की विस्तार से जानकारी दी गई. जिला यक्ष्मा सह नोडल पदाधिकारी एनसीडी डॉ भारती मिंज ने सभी को बताया कि आज समाज में हमारे युवा वर्ग तेजी से तम्बाकू के उपयोग के आदि हो रहे है जो कि अत्यधिक चिंता का विषय है. ऐसे में उन्हें तम्बाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर जागरूक करना आवश्यक है. उन्होंने ये भी जानकारी दी कि तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में हानिकारक है. उन्होंने तम्बाकू से होने वाले बीमारी एवं नुकसान के बारे में बताया.
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कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने पर हो सकती है सजा
सामाजिक कार्यकर्ता जस्टिन अनूप बागे ने कोटपा अधिनियम 2003 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान प्रतिबंधित है. ऐसे में कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 200 रुपया तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. धारा-5 के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन पर प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने पर दोषी को पांच साल तक की सजा एवं 5000 रुपया तक का जुर्माना लगाया जाता है. धारा 6 के अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में नाबालिगों को तथा नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू क्रय एवं विक्रय पर रोक है. जस्टिन अनूप बागे ने सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाने की भी जानकारी दी. जिला परामर्शी मुक्ति बिरुवा ने सदर हॉस्पिटल में डेंटल ओपीडी में चल रहे टीसीसी तम्बाकू निवारण केंद्र के बारे में बताया. कहा जो लोग तम्बाकू से छुटकारा पाना चाहते हैं वो टोल फ्री नंबर 1800112356 में संपर्क कर सकते हैं.