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चाईबासा: भूमि विवाद में हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी

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Chaibasa: जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को साक्ष्‍य के आधार पर दोषी करार दिए जाने के बाद प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. सजा पाने वालो में मनोहरपुर के गिलु गंजु टोला निवासी जनक प्रधान,  बंधु प्रधान तथा प्रह्लाद प्रधान शामिल हैं. इसे भी पढ़ें: सर्वजन">https://lagatar.in/intimidation-of-traders-in-sarvajans-government-is-not-proper-chief-minister-should-intervene-soon-chamber/">सर्वजन

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टांगी से प्रहार कर 12 नवंबर को कर दी थी हत्‍या

मामला 12 नवंबर 2014 को संत किंकर प्रधान के छोटे बेटे भूपेन्द्र प्रधान की हत्‍या का था. 13 नवंबर 2014 को संत किंकर प्रधान के बयान पर मनोहरपुर थाना में  मामला दर्ज कराया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि 12 नवंबर 2014 को भूपेन्द्र प्रधान के घर बंधु प्रधान दिन में 3 बजे आया और यह कह कर भूपेन्द्र को अपने साथ ले गया कि उसके साथ जमीन संबंधी कुछ बातचीत करनी है. गांव के एक पेड़ के नीचे बैठ कर वे बात कर रहे थे तभी प्रह्लाद प्रधान और जनक प्रधान हाथ में टांगी लेकर आए और दोनों ने भूपेन्द्र के गर्दन पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. भूपेन्द्र प्रधान की घटना स्थल पर मौत हो गई. मामले में बताया गया है कि दोनों परिवार आपस में गोतिया हैं और दोनों परिवार के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा है. इसे भी पढ़ें:सीएम">https://lagatar.in/cms-instructions-should-be-on-increasing-revenue-from-planting-saplings-photography-and-geo-tagging-of-all-small-and-big-works/">सीएम

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