Chandil (Dilip Kumar) : ईचागढ़ व तिरुलडीह क्षेत्र में बालू के काले कारोबार का नया तरीका कारोबारियों ने अपना लिया है. रांची समेत बड़े शहरों में रहने वाले बालू कारोबारियों ने ईचागढ़ व तिरुलडीह थाना क्षेत्र में बालू स्टॉक करने का लाइसेंस ले रखा है. इनमें से कुछ लाइसेंसी तो जेएसएमडीसी से बालू का चालान लिया है और कुछ ने तो चालान भी नहीं लिया है. वहीं बालू कारोबार बताते हैं कि वे पश्चिम बंगाल के मालदा से बालू लाकर ईचागढ़ के सुदूरवर्ती क्षेत्र में नदी किनारे लिए गए स्टॉक यार्ड में बालू का भंडारण करते हैं और उसे ईचागढ़ में नहीं, बल्कि टाटा, रांची समेत अन्य स्थानों में बेचते हैं. इधर, ग्रामीण कह रहे हैं कि जब बालू पश्चिम बंगाल का, उसे बेचना है टाटा, रांची या अन्य शहरों में तो स्टॉक यार्ड ईचागढ़ के सुदूर क्षेत्र में नदी किनारे क्यों? मुख्य सड़क के किनारे या शहर के सामने भी यार्ड बनाया जा सकता है.
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यार्ड में जमा बालू की चल रही जांच
जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी ने बताया कि ईचागढ़ व तिरुलडीह थाना क्षेत्र में लाइसेंसी स्टॉकिस्ट के यार्ड में जमा बालू की जांच की जा रही है. उनका लाइसेंस कितने बालू का है, यार्ड में कितना बालू जमा है और कितने बालू की बिक्री की जा चुकी है आदि का मिलान किया जा रहा है. विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों तक जांच का काम जारी रहेगा. पहले दिन ईचागढ़ प्रखंड के जारगोडीह, दीरीदाड़ी स्थित कुल छह स्टाॅक यार्डों की जांच की गई. चालान के अनुसार यार्ड में जमा बालू की मात्रा का मिलान किया जा रहा है. इसके साथ ही जेएसएमडीसी स्टॉक यार्ड का निरीक्षण कर स्टॉक बालू की मापी की गई. उन्होंने बताया कि किसी भी कीमत पर बालू का काला कारोबार नहीं करने दिया जाएगा. लाइसेंसी सरकार के नियम व प्रावधान के अनुसार अपना काम करें, उन्हें सहयोग मिलेगा.
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सैंपल की होगी जांच
ग्रामीण बताते हैं कि जेएसएमडीसी से कम चालान लेकर पश्चिम बंगाल के मालदा से चालान लेकर जारगोडीह घाट से बालू का खनन कर यार्ड में डम्प किया जाता है. कई बार यार्ड में ट्रैक्टर से बालू गिराते देखा गया है. क्या बालू कारोबारी पश्चिम बंगाल के मालदा से ट्रैक्टर पर बालू लाते हैं. स्टॉक यार्ड में चल रही जांच के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपथी ने बताया कि सभी लाइसेंसधारियों के स्टॉक यार्ड का निरीक्षण कर बालू का सैंपल भी लिया जा रहा है. सैंपल का मिलान मालदा और जारगोडीह समेत आसपास के बालू घाटों के बालू से किया जाएगा. कहीं भी कुछ गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित लाइसेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं दूसरी ओर लिए गए चालान से अधिक मात्रा में बालू का भंडारण पाए जाने पर भी लाइसेंसी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.
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