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निलंबित IAS पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठित, PMLA की धारा 3-4 के तहत चलेगा ट्रायल

 
Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ED कोर्ट ने आरोप गठन (चार्ज फ्रेम ) कर दिया है.  ED कोर्ट ने PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) की धारा 3 और 4 के तहत पूजा सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया है. अब पूजा सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू किया का सकता है. PMLA की धारा 3 और 4 के  तहत ही पूजा सिंघल को ट्रॉयल फेस करना होगा. बता दें कि दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी. (पढ़ें, जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-internet-service-stopped-after-a-dispute-between-two-groups-in-kadma/">जमशेदपुर

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ED  कोर्ट ने पहले खारिज किया था डिस्चार्ज पिटीशन 

इससे पहले ED की विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल को पूजा की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. बता दें कि रांची ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में मनरेगा घोटाला मामले में सुनवाई चल रही है. पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है. इसे भी पढ़ें : महाराष्ट्र">https://lagatar.in/maharashtra-stormy-wind-rain-wreaks-havoc-7-devotees-killed-33-injured-due-to-collapse-of-temple-shed/">महाराष्ट्र

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