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IAS छवि रंजन की याचिका खारिज, पत्नी-बच्चे से जेल मेनुअल के मुताबिक ही मिल पायेंगे

Ranchi : लैंड स्कैम के आरोप में जेल में बंद रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की याचिका PMLA ( प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने खारिज कर दी है. निलंबित IAS छवि रंजन ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से पत्नी और बच्चों से सप्ताह में दो दिन मिलने की इजाजत मांगी थी. लेकिन PMLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने उन्हें अनुमति देने से इंकार कर दिया है. छवि रंजन ने अपनी पत्नी-बच्चे से जेल मेनुअल के मुताबिक ही मिल पायेंगे. (पढ़ें, UPSC">https://lagatar.in/upsc-pt-exam-will-be-held-at-56-centers-in-ranchi-26054-students-will-be-included/">UPSC

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 दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित 

बता दें कि 18 मई को हुई सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया था कि उन्हें सप्ताह में दो दिन परिवारवालों से मिलने दिया जाये. जिसपर ED के विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद उर्फ काका जी ने पुरजोर विरोध किया था, उन्होंने यह दलील दी थी कि न्यायिक हिरासत में रह रहे किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए. जब तक आरोपी जेल में है, उसे जेल मैनुअल के मुताबिक ही सुविधा मिलती है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने छवि रंजन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे भी पढ़ें : रिम्स">https://lagatar.in/the-dilapidated-buildings-of-rims-are-inviting-accidents-the-roof-of-hostel-number-4-collapsed/">रिम्स

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