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मुख्य सचिव, IAS वंदना दादेल और विनय चौबे को HC से अवमानना नोटिस

स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है और राज्य की मुख्य सचिव, आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है.
 

Ranchi :   स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है और राज्य की मुख्य सचिव, आईएएस अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है.

 

इनके खिलाफ 14 अक्टूबर को होगा आरोप गठित 

हाईकोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है. हाईकोर्ट अगली तिथि को उक्त अधिकारियों के विरुद्ध आरोप गठित करेगा. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आंनद सेन की अदालत में हुई.

 

इस संबध में निवर्तमान पार्षद रौशनी खलखो की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा.

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