Ranchi : झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दावा-आपत्ति प्रक्रिया की तैयारी शुरू हो गई है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यभर के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ईआरओ, एईआरओ, अतिरिक्त एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया.
उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा. इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चलेगी. इस दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पक्ष और समयबद्ध सत्यापन किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता की पहचान, जन्मतिथि, सामान्य निवास और घोषणा-पत्र का सत्यापन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा. जहां अन-मैप्ड या अन्य तार्किक विसंगतियां मिलेंगी, वहां संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा. आवश्यक दस्तावेज मिलने के बाद ईआरओ और एईआरओ नियमानुसार निर्णय लेंगे.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए. साथ ही किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होना चाहिए. के. रवि कुमार ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकेंगे. जो मतदाता झारखंड के स्थायी निवासी हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य की मतदाता सूची में दर्ज हैं, वे फॉर्म-8 के माध्यम से अपना नाम झारखंड में स्थानांतरित करा सकेंगे. इन सभी आवेदनों का भी नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा.
दावा-आपत्ति के दौरान जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, भूमि या आवास आवंटन प्रमाण-पत्र, सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) सहित निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अन्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे. पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची को भी महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा.
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर सहित राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहे.
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