Vinit Upadhyay
Ranchi : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सीएम ने शिव शंकर शर्मा पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है. जनहित याचिका 4290/2021 में उनके खिलाफ निराधार आरोप लगाया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ हेमंत सोरेन से जुड़ी 4290/2021 और 727/2022 दोनों जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. पढ़ें – निलंबित IAS पूजा सिंघल केस : ED ने दायर की लगभग 5000 पन्नों की चार्जशीट, 2 बक्से लेकर कोर्ट पहुंची थी ED की टीम
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मुख्यमंत्री ने अपने उपर लगे आरोपो का खंडन किया है
मुख्यमंत्री इस जनहित याचिका में प्रतिवादी हैं. जिसमें याचिकाकर्ता ने उन पर बेहिसाब धन जमा करने और विभिन्न शेल कंपनियों में पैसा लगाने का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री ने इस आरोप का खंडन किया है कि उनके पास एक करीबी समूह है जो राज्य के संसाधनों की लूट में शामिल है.झारखंड उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 340 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ झूठी गवाही देने वाली याचिका दायर कर मुख्यमंत्री ने अदालत से याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है.
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सोहराई पशुधन को कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन मिली
उन्होंने याचिकाकर्ता पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया है. उसने औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 11 एकड़ जमीन देने में सोहराई लाइव स्टॉक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड का पक्ष लिया. उन्होंने कहा कि सोहराई पशुधन को कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन मिली है. सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और भाभी सरला मुर्मू सोहराई लाइवस्टॉक फार्म प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं.
मुख्यमंत्री ने इन आरोपों का भी खंडन किया कि उन्होंने अपने लिए हाई-एंड एसयूवी खरीदने के साथ-साथ अपने आधिकारिक आवास को सुसज्जित करने के लिए सरकारी खजाने को बर्बाद कर दिया. उन्होंने दावा किया है कि एसयूवी को सरकार ने आधिकारिक इस्तेमाल के लिए ही खरीदा था. उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने के मकसद से उनके और उनके परिवार के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं.
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