Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया है. यह जमीन रांची के कांके अंचल अंतर्गत मौजा चामा में थाना संख्या 55, खाता संख्या 87, के प्लॉट संख्या 1232 में है. जमीन की खरीद में गड़बड़ी की शिकायत वर्ष 2018-19 में आयी थी. सरकार बनने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इस जमीन की जांच का आदेश दिया था. उसके बाद राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग ने जांच कर अपना प्रस्ताव सरकार को सौंपा था. जिसके बाद सीएम ने यह निर्णय लिया है.
सीएम ने संदिग्ध जमाबंदी कायम करने के मामले में दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. बता दें कि उक्त गैर मजरुआ मालिक प्रवृति की भूमि जिसका कुल रकबा 5.01 एकड़ है और यह प्रतिबंधित सूची में दर्ज है. इस जमीन का संदिग्ध जमाबंदी करने के मामले में कांके के तत्कालीन अंचल अधिकारी प्रभात भूषण सिंह, तत्कालीन अंचल निरीक्षक चंचल किशोर प्रसाद, तत्कालीन राजस्व उपनिरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद सिंह के अलावा रजिस्ट्री के लिए रांची जिला के अवर निबंधक राहुल कुमार चौबे, अस्थाई लिपिक विमल चंद बोस और मो. खालिद आजमी व कंप्यूटर ऑपरेटर दिलीप कुमार महतो औऱ शैलेश कुमार जांच में दोषी पाए गए हैं.
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डीके पांडेय ने पत्नी के नाम पर खरीदी थी जमीन
बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडेय ने अपनी पत्नी के नाम पर रांची के कांके अंचल के चामा में खाता नंबर 87 और प्लॉट नंबर 1232 की 50.9 डिसमिल जमीन खरीदी थी. आरोप है कि उन्होंने गैरमजरूआ परती जमीन की अवैध तरीके से जमाबंदी करा ली है. रांची जिला प्रशासन की ओर से उक्त जमीन की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है. इस मामले का खुलासा तत्कालीन रांची डीसी राय महिमापत रे के आदेश पर हुई एलआरडीसी व अंचलाधिकारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट से हुआ है. जानकारी के मुताबिक, इस इलाके में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय के अलावा डेढ़ दर्जन बड़े कद वाले लोगों ने भी जमीन ले रखी है.
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