NewDelhi : : सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिसिटी स्टंट के रूप में याचिका दायर करने वालों से रिकवरी का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है. खबर है कि यह वसूली पूर्व सीजेआई दीपक मिश्र की नियुक्ति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से की जायेगी. SC ने कह कि जिसने भी यह याचिका दायर की, दिल्ली पुलिस उससे पूरी प्रक्रिया की लागत वसूल करे. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने पुलिस को आदेश दिया कि उसे सुनिश्चित करना होगा कि पूरी रकम वसूल ली गयी है.
SC directs Delhi Police to ensure recovery of Rs 10 lakh imposed on petitioner challenging ex-CJI Dipak Misra’s appointment
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— ANI Digital (@ani_digital) August 6, 2022
पांच साल पीछे जायें तो कोर्ट ने 24 अगस्त, 2017 को स्वामी ओम (अब दिवंगत) और मुकेश जैन नामकी याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने उस याचिका को पूरी तरह से प्रेरित और पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था. कहा था कि इसकी निंदा होनी चाहिए. साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.
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अपने पते पर नहीं मिला जैन
अपनी याचिका में मुकेश जैन ने दावा किया था कि उसने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग (हिंदी मीडियम) की है. वह एलुमिनियम से जुड़ी फैक्ट्री चलाता है. खबर है कि SC ने कल शुक्रवार को कटक के जिला और सेशंज जज की रिपोर्ट का संज्ञान लिया. इसमेंकहा गया था कि एसपी ने जमानती वारंट इस आधार पर लौटा दिया है कि मुकेश जैन का विस्तृत पता नहीं दिया गया था. 25 मई 2022 को एक ऐडिशनल एफिडेविड में जैन ने दिल्ली का अपना पता और मोबाइल नंबर बताया था.
ऐडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने इस संबंध में कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब कोर्य के आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे. बता दें कि 10 लाख रुपये लैंड रेवेन्यू के एरियर की तरह रिवकर किये जाने है. कोर्ट ने तीन महीने बाद कम्प्लायंस रिपोर्ट भी मांगी की है. अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की गयी है.
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