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जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन व प्रबंधन स्कीम के अध्यनन को लेकर बनी कमेटी ने नहीं सौंपी रिपोर्ट

Ranchi News :  हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता रोहित राय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. इस कमेटी को स्कीम का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी थी. वहीं पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसके बाद बोर्ड ने स्कीम प्रस्तुत की थी.
 
झारखंड हाईकोर्ट
  • कमेटी के संदर्भ में हाईकोर्ट से मांगा गया परामर्श 
  • जगन्नाथपुर मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण का भी मामला उठा
  • कोर्ट ने महाधिवक्ता के नेतृत्व वाली 11 सदस्यीय कमेटी की थी गठित 

Ranchi News :  रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में कमेटी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को हुई. सुनवाई के दौरान जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन एवं प्रबंधन स्कीम के अध्ययन को लेकर बनी 11 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को नहीं सौंपी.

 

इस कमेटी का क्या स्वरूप होगा और वह किन-किन कार्यों को करेगी, इसपर कमेटी ने हाईकोर्ट से सलाह मांगी है. सुनवाई के दौरान जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने केस के मेरिट पर सुनवाई का आग्रह किया. प्रार्थियों की ओर से जगन्नाथपुर मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण का भी मामला उठाया गया. 

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने जानना चाहा कि मंदिर की कितनी जमीन है और क्या उसमें कोई अतिक्रमण है? अब मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी.  झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा.

 

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बताते चलें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में महाधिवक्ता रोहित राय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय कमेटी गठित की थी. इस कमेटी को स्कीम का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी थी. पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. इसके बाद बोर्ड ने स्कीम प्रस्तुत की थी. 

 

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