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Hazaribagh News: रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे-लाउडस्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध

Hazaribagh News: जिला प्रशासन ने आमजनों, आयोजकों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों एवं ध्वनि मानकों का पालन करें तथा सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनावश्यक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें.
 
आदित्य पांडेय, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर

Hazaribagh News: जिले में पर्व-त्योहार के मौके पर देर रात तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

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इसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आदित्य पांडेय ने सभी थाना प्रभारियों एवं ओपी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण एवं ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया.

 

अपने निर्देश में कहा कि पर्व-त्यौहार व अन्य आयोजनों के दौरान देर रात तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर एवं डीजे बजाया जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होने के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तथा अस्पताल, शिक्षण संस्थानों, न्यायालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों के कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है. 

 

निर्देश के अनुसार रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे एवं अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

 

अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी थाना प्रभारियों एवं ओपी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सतत निगरानी रखते हुए नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानक स्तर के अनुरूप ही किए जाने पर बल दिया गया है.

 

निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित मानक स्तर का उल्लंघन करने वाले संचालकों एवं आयोजकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाए तथा आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज कराई जाए. साथ ही, नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर साउंड सिस्टम, डीजे अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र को तत्काल बंद कराने, हटाने एवं जब्त करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी.

 

जिला प्रशासन ने आमजनों, आयोजकों एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों एवं ध्वनि मानकों का पालन करें तथा सार्वजनिक शांति, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की दृष्टि से अनावश्यक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें. 

 

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