Medininagar : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली एवं पर्यावण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देश के आलोक में जिले में कैटेगरी वन एवं कैटेगरी टू बालू के उठाव पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है. जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि झारखंड राज्य के मॉनसून सत्र की अवधि 10 जून से 15 अक्टूबर तक जिले के सभी बालू घाटों पर से बालू का उठाव पूर्णत: प्रतिबंधित है. उन्होंने बताया कि नदी घाटों से पारित आदेश के विपरित बालू का उठाव करते पकड़े जाने पर नियम के तहत दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसे भी पढ़ें : विकास">https://lagatar.in/a-village-in-ichak-of-hazaribagh-is-far-away-from-development-no-road-no-electricity-thirst-is-quenched-by-chuan/">विकास
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मेदिनीनगर : 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर लगा पूर्णत: प्रतिबंध
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