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ED से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा- ‘सरकार गिराने की नहीं की थी कोशिश’

Ranchi: कैश कांड में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से सोमवार करीब आठ घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान ईडी को विधायक इरफान अंसारी ने बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए वह कभी भी खरीद-फरोख्त में शामिल नहीं रहे है. इसके अलावा इरफान अंसारी ने ईडी को बताया कि विधायक नमन बिक्सल कोंगाडी और राजेश कच्छप के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए वो साड़ियां खरीदने के लिए कोलकाता जा रहे थे. ईडी ने रकम के श्रोत के बारे में पूछा तो उन्होंने पैसे के श्रोत के बारे में बताने के लिए कुछ दस्तावेज और वाउचर पेश किये. इरफान अंसारी ने बताया कि तीनों विधायकों के रुपये एक साथ रखे थे. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि विधायक जयमंगल सिंह को रिश्वत की पेशकश की गई थी. इसे पढ़ें- ED">https://lagatar.in/sahibganj-dcs-reply-to-ed-sp-and-dmo-accountable-for-illegal-mining/">ED

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ईडी ने दोबारा किया समन जारी

ईडी की ओर से पहली बार कांग्रेस से विधायक इरफान अंसारी को 13 जनवरी को समन जारी कर ईडी ऑफिस में पेश को कहा गया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके थे, और दो हफ्ते का समय मांगा था. विधायक राजेश कच्छप को 16 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन ये भी पेश नहीं हुए थे. इन्होंने भी समय की मांग की थी. विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी को 17 जनवरी को ईडी ऑफिस में पेश होना था. इसके लिए उन्हें समन जारी किया गया था. ये भी ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुए और समय की मांग की थी. इस कारण ईडी की ओर से इन्हें दोबारा समन जारी किया गया है. इसे भी पढ़ें- अनुबंध">https://lagatar.in/14th-day-of-fast-unto-death-of-contract-workers-will-do-alms-on-tuesday/">अनुबंध

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कोलकाता में तीनों विधायक हुए थे गिरफ्तार

विधायक कैश कांड में हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश रचने के सिलसिले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह से ईडी पूछताछ कर चुकी है. कोलकाता पुलिस ने तीनों विधायकों को 49 लाख रुपये के साथ 31 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. कोलकाता कोर्ट ने तीनों विधायकों को जमानत पर रिहा करने के बाद कोलकाता निगम क्षेत्र में ही रहने की शर्त लगा दी थी. इसकी वजह से तीनों विधायक जमानत मिलने के बाद भी तीन महीने तक कोलकाता में ही रहे. इसके बाद अदालत ने उन्हें झारखंड जाने की अनुमति दी थी. [wpse_comments_template]  

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