- कुल 7272 पद में से अभी भी रिक्त हैं 1518 सीट
Ranchi News: जेएसएससी द्वारा आयोजित सिपाही बहाली 2015 में सभी परीक्षा (शारीरिक, मेडिकल एवं लिखित परीक्षा) पास करने के बाद भी चयनित नहीं किए जाने को चुनौती देने वाली अविनाश कुमार एवं अन्य की रिट याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने जेएसएससी से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता ने पक्ष रखा. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि जेएसएससी ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 (विज्ञापन संख्या 4 /2015) आयोजित की थी. जिसका रिजल्ट 17 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था.
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जेएसएससी ने 4932 अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति के लिए की थी. इसके बाद सरकार ने 4892 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया था. उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि उक्त परीक्षा में कुल पद 7272 है. इसी परीक्षा से संबंधित मामले में जितेंद्र कुमार शर्मा एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2026 को 862 अभ्यार्थियों (याचिकाकर्ताओं) को नियुक्त करने का आदेश दिया था. अधिवक्ता शेखर गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी अविनाश कुमार एवं अन्य ने उक्त प्रतियोगी परीक्षा में शारीरिक, मेडिकल एवं लिखित परीक्षा पास कर ली थी. सिपाही बहाली परीक्षा में अभी भी 1518 सीट रिक्त पड़े हुए हैं. ऐसे में रिक्त पड़े सीट पर प्रार्थियों की नियुक्ति की जाए.
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