Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दो रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स को दी गई राहत के बाद रांची नगर निगम ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है. नगर निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और जैसे ही कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलेगी, उसे देखने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि 24 फरवरी को तैयार की गई ड्राफ्ट नियमावली में सरकार को मिलने वाले राजस्व और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखा गया है. साथ ही बाकी जिन 31 रेस्टोरेंट्स के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया था, वह अभी भी प्रभावी रहेगा. संजय कुमार ने आगे कहा कि ड्राफ्ट नियमावली पर जनता से आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके लिए एक महीने का समय दिया गया है. सभी आपत्तियों की समीक्षा के बाद नगर निगम की कमेटी अंतिम फैसला लेगी और इसके आधार पर आगे की घोषणा की जाएगी. गौरतलब है कि इससे पहले नगर निगम ने शहर में संचालित 33 रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट्स को बंद करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ दो रेस्टोरेंट्स – ग्रीका किचन एंड बार और प्राणा लाउंज – ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने फिलहाल उनके संचालन पर लगी रोक हटा दी है, जिससे अन्य रेस्टोरेंट संचालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. इसे भी पढ़ें -पोस्ट">https://lagatar.in/in-the-post-budget-webinar-pm-modi-said-our-budget-of-2025-is-the-blue-print-of-indias-future/">पोस्ट
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हाईकोर्ट के आदेश पर निगम का रुख स्पष्ट, नई नियमावली पर एक महीने बाद होगा फैसला

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