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न्यायिक कार्य किया तो काउंसिल नहीं देगा सहायता और सुविधा, पढ़ें – RDBA का अपने वकीलों को निर्देश

Ranchi : पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में वकील हड़ताल पर है. यह हड़ताल शुक्रवार तक जारी रहेगी. मंगलवार की देर शाम काउंसिल की बैठक हुई. बैठक में बहुमत से निर्णय लिया गया. इसके साथ ही काउंसिल ने सख्त निर्देश भी जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि जो अधिवक्ता काउंसिल के निर्णय को नहीं मानेंगे, उन्हें काउंसिल से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा. स्टेट बार काउंसिल ने सभी जिला बार संघों को पत्राचार कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि न्यायिक कार्य बहिष्कार के फैसले की अवहेलना करने वाले वकीलों को चिन्हित कर उनका नाम काउंसिल को भेजा जाये. इसके साथ ही काउंसिल ने जिला बार संघो को यह भी निर्देश दिया है कि कार्य बहिष्कार के आदेश को नहीं मानने वाले वकीलों को काउंसिल और जिला बार संघ से मिलने वाली सुविधाओं को ख़त्म कर दिया जाये.
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वकीलों को कार्य बहिष्कार का सख्ती से पालन करने का निर्देश

वहीं काउंसिल के निर्देश का पालन करते हुए रांची जिला बार संघ ने भी नोटिस जारी कर वकीलों को कार्य बहिष्कार का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है, रांची जिला बार संघ ने वकीलों के लिए जारी किये गए सूचना में कहा है कि जो भी अधिवक्ता कार्य बहिष्कार के निर्णय को नहीं मानेंगे उनका नाम काउंसिल को भेज दिया जाएगा ताकि उन्हें काउंसिल और बार संघ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा सके. हालांकि काउंसिल ने पूरे राज्य के वकीलों को बेल बांड भरने की छूट दी है ताकि जमानत के बाद भी जेल में बंद आरोपियों को रिहा कराने का कार्य सुचारु रूप से हो सके. बता दें कि कोर्ट फ़ीस और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत अन्य मुद्दों को लेकर काउंसिल ने राज्यव्यापी न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है. यह कार्य बहिष्कार शुक्रवार तक जारी रहेगा.
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