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Court News : उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • आरोपी के अर्धनिर्मित भवन से अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था

Ranchi : उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले के आरोपी गौरव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका अपर न्याययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दी. जिस अर्धनिर्मित भवन में अभ्यर्थियों को एकत्रित किया गया था उस भवन का मालिक गौरव कुमार है. 11 अप्रैल 2026 को पुलिस ने तमाड़ के रड़गांव से 166 आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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गिरफ्तार आरोपियों में अंतराज्यीय पेपर लीक और पेपर सॉल्वर गिरोह सरगना के 5 आरोपी भी शामिल थे. गिरोह के अतुल वत्स, विकास कुमार, शेर सिंह, आशीष कुमार और योगेश प्रसाद शामिल थे. गैंग के एजेंटों द्वारा अभ्यर्थियों को प्रश्न और उसका उत्तर रटाया जा रहा था. तमाड़ के रड़गांव में एक अर्धनिर्मित भवन में अभ्यर्थी जमा थे.

 

यहां बता दें कि 11 अप्रैल की रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि रड़गांव में एक अर्ध निर्मित स्थान पर बड़ी संख्या में  अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा है. जिसके बाद विशेष छापेमारी दल ने देर रात धावा बोला था. जहां भवन के बाहर कई गाड़ियां थी.

 

भवन के पास जैसे ही छापेमारी दल पहुंची लोग इधर-उधर भागने लगे थे. पुलिस ने 166 को गिरफ्तार किया था. मामले में तमाड़ थाना कांड संख्या 21/2026 दर्ज किया गया.

 

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