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Court News : हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी के 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Ranchi : हजारीबाग कोषागार से वेतन मद में 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने खुशबू सिंह, काजल कुमारी और धीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.
 

Ranchi : हजारीबाग कोषागार से वेतन मद में 15 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले के तीन आरोपियों की जमानत याचिका पर सीआईडी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है. अदालत ने खुशबू सिंह, काजल कुमारी और धीरेंद्र सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. पूर्व में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.
 

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यहां बता दें कि अवैध तरीके से वेतन निकासी मामले में हजारीबाग के लोहसिंघना थाने में 8 अप्रैल 2026 को दर्ज कांड संख्या 32/2026 को टेकओवर करते हुए सीआईडी ने 24 अप्रैल को सीआईडी थाना कांड संख्या 05/26 में केस री-रजिस्टर्ड की थी.

 

मामले में गिरफ्तार आरोपितों में एसपी कार्यालय हजारीबाग का मुख्य लेखापाल सह मास्टरमाइंड हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपूगढ़ा निवासी शंभू कुमार, उसकी पत्नी काजल कुमारी, उसके सहयोगी चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र के पिंड्राकला निवासी रजनीश कुमार सिंह उर्फ पंकज सिंह व उसकी पत्नी खुशबू सिंह, बिहार के गयाजी बिहार के कांच थाना क्षेत्र के शंकरबीघा निवासी धीरेंद्र सिंह शामिल हैं.

 

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