- चीफ जस्टिस ने त्वरित सुनवाई करते हुए पीड़िता और उसके परिवार को दिलाया न्याय
- प्रतिवादी ने अपने व तीन नाबालिग बच्चे के अलावा वृद्ध सास - ससुर की आर्थिक बदहाली का दिया था हवाला
Ranchi : सड़क दुर्घटना में मौत से संबंधित बीमा भुगतान मामले में मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण रांची के आदेश को चुनौती देने वाली बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.
मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए प्रतिवादी (मृतक की पत्नी करमी देवी एवं अन्य) को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करीब 31 लाख रुपए की राशि के अतिरिक्त राशि 2 लाख का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
प्रतिवादी करमी देवी ने हस्तक्षेप याचिका (IA) दाखिल कर अपने व अपने तीन नाबालिग बच्चे के अलावा वृद्ध सास-ससुर की आर्थिक बदहाली का हवाला देते हुए बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम जल्द दिलाने का आग्रह किया था.
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह एवं अधिवक्ता हर्ष चंद्र ने पक्ष रखा.
बता दें कि प्रतिवादी करमी देवी के पति का निधन 8 दिसंबर 2022 को चंदवा में सड़क दुर्घटना में हुआ था. इसके बाद उन्होंने उक्त इंश्योरेंस कंपनी पर बीमा राशि भुगतान को लेकर मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण रांची में 2023 में अपना दावा किया था.
न्यायाधिकरण ने उनके मामले में सुनवाई करते हुए उक्त बीमा कंपनी को क्षति पूर्ति मद में 31 लाख 8 हजार रुपए का भुगतान का निर्देश 25 अगस्त 2025 को दिया था. इसके बाद उक्त बीमा कंपनी ने न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित करीब 31 लाख की राशि को कम करने को लेकर हाईकोर्ट में न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी.
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