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Court News : चेक बाउंस मामले में सजा रद्द, मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों का समझौता बना आधार

  • एनआई एक्ट में पांच माह की साधारण कैद और 9 लाख रुपये मुआवजा देने का था आदेश

Ranchi : चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए गए सुनील कुमार श्रीवास्तव की सजा अदालत ने रद्द कर दी है. न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा-1 की अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों का मध्यस्थता केंद्र में समझौता हो चुका है. इसलिए आरोपी को बरी किया जाता है. 

 

दरअसल, निचली अदालत ने शिकायतवाद संख्या 5442/2021 में सुनील कुमार श्रीवास्तव को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया था. उसे पांच माह की साधारण कैद और 9 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. इसके खिलाफ आरोपी ने अपील दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान ही दोनों पक्षों ने रांची मध्यस्थता केंद्र में समझौता कर लिया था.

 

तय समझौते के अनुसार आरोपी कुल 9 लाख रुपये का भुगतान करेगा. इसमें 1.30 लाख रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं, जबकि शेष 7.70 लाख रुपये तीन किस्तों में भुगतान किए जाएंगे. अदालत ने समझौते को आधार बनाते हुए सुनील कुमार श्रीवास्तव की दोषसिद्धि रद्द कर दी.

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