- वर्ष 2007 में 10 हजार रुपए रिश्वत लेने का लगा था आरोप
Ranchi : 19 साल पुराने रिश्वतखोरी मामले में ACB कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. ACB के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रांची नगर निगम के तत्कालीन असिस्टेंट इंजीनियर (AE) कमलेश कुमार राय को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. उसपर वर्ष 2007 में 10 हजार रुपए रिश्वत लेने का आरोप था.
दरअसल वर्ष 2007 में ठेकेदार रवि प्रसाद को सड़क का निर्माण कार्य मिला था. काम पूरा होने के बाद 5.85 लाख का भुगतान किया गया था. शेष राशि 45 हजार रुपए का भुगतान करने के एवज में कमलेश कुमार राय ने ठेकेदार से 10 हजार रुपए की मांग की थी.
जबकि शिकायतकर्ता ने पहले ही 43 हजार रूपये दिए थे. इसके बाद पथ निर्माण का काम करने वाले ठेकेदार ने एसीबी से शिकायत की थी, जिसके बाद एजेंसी ने कमलेश कुमार राय को गिरफ्तारी कर लिया था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों की गवाही कराई गई. लेकिन दो गवाह अपने बयान से पलट गया. वहीं बचाव पक्ष ने 2 गवाहों का बयान दर्ज कराया था.
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