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Court News : रिम्स निदेशक के पुत्र की नियुक्ति को गलत बताने वाले प्रबंधन के पत्र पर HC की रोक

रिम्स निदेशक राजकुमार के पुत्र ऋषभ कुमार की नियुक्ति को नियम संगत नहीं बताने वाले रिम्स के पत्र पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही उन्हें अपनी नियुक्ति के आलोक में कार्य करने को कहा है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा व कौशिक सारखेल ने पक्ष रखा.
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Ranchi : रिम्स निदेशक राजकुमार के पुत्र ऋषभ कुमार की नियुक्ति को नियम संगत नहीं बताने वाले रिम्स के पत्र पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही उन्हें अपनी नियुक्ति के आलोक में कार्य करने को कहा है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा व कौशिक सारखेल ने पक्ष रखा. 


दरअसल, ऋषभ कुमार की नियुक्ति हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, रिम्स में ट्विटर पद पर अप्रैल 2026 में हुई थी. नियुक्ति के बाद वे कार्य कर रहे थे. इसी दौरान राज्य सरकार के एक पत्र के आलोक में रिम्स प्रशासन ने उन्हें नियुक्ति में आगे काम नहीं करने को कहा था. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

 

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने रिम्स प्रशासन से जवाब मांगा है. अगली जुलाई जून माह में होगी. प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति रिम्स में ट्विटर पद पर हुई थी. सिलेक्शन कमेटी ने उनके नाम के अनुशंसा की थी, लेकिन अचानक रिम्स प्रशासन ने उन्हें काम करने से रोक दिया था. सरकार ने रिम्स प्रशासन को एक पत्र लिखा था जिसमें इनकी नियुक्ति को नियम के विरुद्ध बताया था.


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