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Court News : इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन पर HC ने सरकार व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांगा जवाब

Ranchi :  झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पर्याप्त निष्पादन नहीं होने और इसके लिए राज्य में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) नहीं होने को लेकर दायर शशि सागर वर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई.

 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और राजेश कुमार की कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस संबंध में जबाव मांगा है. कोर्ट ने उनसे पूछा है कि झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए एसओपी बनाया गया है या नहीं.

 

इससे पहले प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने कोर्ट को बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियमावली बनाई गई है. जिसके तहत राज्य सरकार को भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए एसओपी बनाना है.

 

इलेक्ट्रॉनिक कचरा आम कचरे के साथ मिल जाते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं. साथ ही मानव और पशुओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निष्पादन के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट झारखंड में जरूरी है. 

 

 

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