Ranchi : 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन पर पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने अपना आदेश सुना दिया है. कोर्ट ने CM हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी है.
बता दें कि 2 मई को ईडी कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी, इसके बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. मुख्यमंत्री की ओर से डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल कर कहा गया था कि वह निर्दोष हैं और उन पर लगे सभी आरोप निराधार है. मामले में ईडी के पास कोई सबूत नहीं है.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में आरोपियों पर आरोप गठित होना है. इससे पूर्व 5 दिसंबर 2025 को हेमंत सोरेन ने याचिका दाखिल कर खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया था.
इस मामले में ईडी ने कई बार छापेमारी की थी. वहीं कई लोगों को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ भी की गई थी. इस मामले में ईडी ने करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.
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