Search

 
 
 

Court News : दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मामले में सुनवाई जारी, 15 को फिर सुनवाई

Ranchi News : मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. वहीं, प्रतिवादी की ओर वरीय अधिवक्ता नवनीति प्रसाद सिंह, अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अधिवक्ता अर्पण मिश्रा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स एवं अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा.
 
फाइल फोटो
  • वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति पर कोर्ट की रोक जारी
  • 9 सितंबर 2024 की वरीयता सूची को दी गई है चुनौती

Ranchi News : दारोगा से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति मामले में 9 सितंबर 2024 के पुलिस विभाग के वरीयता सूची को चुनौती देने वाली उत्तम तिवारी की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में सुनवाई जारी रही, कल यानी मंगलवार को मामले की फिर सुनवाई होगी.

 

इसे भी पढ़ें...

 

कोर्ट ने 9 सितंबर 2024 की वरीयता सूची के आधार पर प्रोन्नति पर रोक जारी रखी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की. 

 

मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा. वहीं, प्रतिवादी की ओर वरीय अधिवक्ता नवनीति प्रसाद सिंह, अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अधिवक्ता अर्पण मिश्रा, अधिवक्ता अमृतांश वत्स एवं अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पक्ष रखा. 

 

दरअसल, प्रार्थी उत्तम तिवारी एवं अन्य की सीधी नियुक्ति वर्ष 2018 में दारोगा पद पर विज्ञापन संख्या 5/ 2017 के आधार पर सीधी नियुक्ति से हुई. वहीं, पुलिस विभाग की ओर से 9 सितंबर 2024 को जो वरीयता सूची बनाई गई थी उसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 9 /2017 के माध्यम से सिपाही से दरोगा बने लोगों को वरीयता सूची में ऊपर रखा गया था.

 

प्रार्थी का कहना था कि वह सीधी नियुक्ति से आए हैं इसलिए वरीयता सूची में उन्हें ऊपर रखा जाना चाहिए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व में 12 मई 2026 को कोर्ट ने 9 सितंबर 2024 के वरीयता सूची के आधार पर प्रमोशन पर रोक लगा दी थी. मामले में सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर मामले में पूर्व में लगी रोक को हटाने का आग्रह किया गया था.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही