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Court News : DC गुमला जल टंकी का निरीक्षण कराकर शीघ्र जलापूर्ति शुरू कराये- HC

  • आंगनबाड़ी केंद्र भवन की मरम्मत और स्वच्छता पर याचिकाकर्ता DDC को दें रिप्रेजेंटेशन
  • जिले के गिरजा टंगराटोली गांव में पेयजल और आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाली का मामला

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने गुमला जिले के गिरजा टंगराटोली गांव में पेयजल और आंगनबाड़ी केंद्र की बदहाल स्थिति को लेकर दायर जयन्ती मिंज की जनहित याचिका (PIL)  पर सुनवाई की. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने अदालत ने उपायुक्त, गुमला को निर्देश दिया कि गुमला के गिरजा टंगराटोली, प्रखंड पालकोट में जल टंकी की संबंधित इंजीनियरों और अधिकारियों से निरीक्षण करायें. यदि सोलर पैनल या अन्य किसी कारण से जल टंकी खराब है, तो उसकी मरम्मत कराई जाए. जलापूर्ति जल्द से जल्द पुनः शुरू की जाए. यह पूरी प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए.

 

वहीं, आंगनबाड़ी केंद्र के संबंध में खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता उप विकास आयुक्त (DDC) , गुमला के समक्ष  रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं. रिप्रेजेंटेशन मिलने पर DDC आंगनबाड़ी भवन का निरीक्षण करेंगे. साथ ही भवन की मरम्मत और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने पर उचित निर्णय लेंगे. खंडपीठ ने उक्त दिशा निर्देश देते हुए PIL निष्पादित कर दी. 

 

दरअसल, याचिकाकर्ता ने गिरजा टंगराटोली गांव के आंगनबाड़ी केंद्र भवन की मरम्मत और शौचालय/स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने का आग्रह किया था. साथ ही गांव में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था बहाल करना, जिसमें खराब पड़ी पाइपलाइन की मरम्मत और अन्य जल स्रोत विकसित करना शामिल था. याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि सरकार ने पहले से ही गिरजा टंगराटोली गांव में सोलर पावर आधारित जल टंकी स्थापित की थी. लेकिन बारिश और तेज हवा के कारण सोलर प्लेटें क्षतिग्रस्त हो गईं. इसके कारण जलापूर्ति बंद हो गई.

 

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