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Court News : जगन्नाथपुर मंदिर के संचालन व प्रबंधन पर HC ने बोर्ड से मांगी स्कीम

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
 

Ranchi : रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में कमेटी विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड को मंदिर के संचालन और प्रबंधन को लेकर एक स्कीम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि झारखंड हिंदू धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड एक्ट के सेक्शन 32 के तहत स्कीम प्रस्तुत किया जाए. अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.


झारखंड हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव रंजन व अधिवक्ता भारत कुमार ने पक्ष रखा. वहीं, प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह, इंद्रजीत सिन्हा और प्रेरणा झुनझुनवाला ने पक्ष रखा. इससे पहले महाधिवक्ता रोहित राय ने कोर्ट को बताया कि जगन्नाथपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर वहां सातों दिन 24 घंटे के लिए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं. इस संबंध में एसएसपी ने मंदिर की सुरक्षा से संबंधित आदेश जारी किये हैं.


दरअसल, पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि जगन्नाथ मंदिर परिसर पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है. मंदिर परिसर अपेक्षाकृत सुनसान क्षेत्र में स्थित है. कुछ दिन पहले मंदिर के गार्ड की हत्या की जांच के दौरान कुछ अप्रिय घटनाएं हुई थीं. रात्रि में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं रहते. जिस पर कोर्ट ने SSP  को निर्देश दिया था कि मंदिर के बाहर और भीतर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करें.

 


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