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Court News : फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नियुक्ति केस में हाईकोर्ट ने JPSC से मांगा जवाब

Ranchi: फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 18/ 2023) को चुनौती देने वाली दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार की रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने  जेपीएससी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.
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Ranchi: फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति (विज्ञापन संख्या 18/ 2023) को चुनौती देने वाली दिव्यांग अभ्यर्थी शिवम कुमार और जूही कुमारी की रिट याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने  जेपीएससी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई.


कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस रिट याचिका के अंतिम परिणाम से उक्त नियुक्ति प्रभावित रहेगी. मामले में प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता  राजीव सिन्हा और अधिवक्ता रोहित सिन्हा एवं जूही कुमारी की ओर से अघिवक्ता देवेश आजमानी ने पक्ष रखा. कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, उक्त नियुक्ति परीक्षा में तीन पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है. 

 

दिव्यांग अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स के संदर्भ जेपीएससी ने कोई मार्क्स जारी नहीं किया है. प्रार्थी को 178 मार्क्स आए हैं. जबकि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स 184 निर्धारित है. ऐसे में प्रार्थी का चयन उक्त परीक्षा के लिए किया जाए. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट को बताया कि नियुक्ति विज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो अभ्यर्थी दिव्यांग कोटा का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन के शर्तों के तहत निर्धारित परफॉरमा के अनुसार ही फिजिकली हैंडिकैप्ड सर्टिफिकेट देना होगा. 

 

प्रार्थी का सर्टिफिकेट विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं है इसलिए उन्हें दिव्यागता श्रेणी का लाभ नहीं दिया गया. मामले में कोर्ट ने जेपीएससी से जवाब दायर करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 16 जून निर्धारित की. बता दें कि पद फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के 56 पद पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फिलहाल सफल अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है.

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