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Court News : अमर मंडल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

झारखंड हाईकोर्ट से मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अमर मंडल को राहत दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने अमर मंडल के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केस (ECIR/RNZO/08/2023) पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी.
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Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट से मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अमर मंडल को राहत दी है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने अमर मंडल के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केस (ECIR/RNZO/08/2023) पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी. 

 

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी की ओर से आगे की कार्रवाई अगले आदेश तक नहीं की जाएगी. दरअसल, प्रार्थी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल कर ईडी में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया है. मामले में ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.

 

साथ ही हस्तक्षेप याचिका (IA ) दाखिल कर कहा है कि जिस मूल केस के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ ECIR केस दर्ज किया है, उसमें वह बरी हो चुके हैं. जब मूल केस में ही वह बरी हो गए हैं तो उनके खिलाफ ईडी में दर्ज केस नहीं चलाया जा सकता. उनकी ओर से कहा गया कि प्रिडिकेट ऑफेंस में जब वे बरी हो गए हैं तो ईडी के केस में कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए.

 

सुप्रीम कोर्ट के विजय मदनलाल चौधरी के केस का भी हवाला दिया गया. यह भी कहा गया कि अमर मंडल के खिलाफ पोड़ैयाहाट कांड संख्या 7 /2019  दर्ज है, जिसमें वह बरी हो चुका है. इसी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज किया है.

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