Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ न्यायमूर्ति दीपक रौशन की अदालत ने मंगलवार को एक अहम आदेश में झारखंड पुलिस के प्रोन्नति मामले में आदेश जारी करते हुए सिमित परीक्षा से नियुक्त हुए दारोगा को इंस्पेक्टर के प्रोन्नति पर रोक लगा दी है.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उत्तम तिवारी और अन्य बनाम राज्य सरकार के पक्ष से अधिवक्ता मनोज टंडन ने दलील दी. वर्ष 2017 में दारोगा बहाली के दो विज्ञापन जारी की गई थी. विज्ञापन संख्या -05/17 के द्वारा सीधे नियुक्त दारोगा और विज्ञापन संख्या -09/17 के द्वारा सीमित दारोगा की बहाली हुई. यानि कि सीधे नियुक्त वाले दारोगा की विज्ञापन पहले आने के बावजूद विभाग की ओर से सीमित बैच से बने दारोगा को सीनियरिटी लिस्ट में आगे रखा था.
इसी मामले को लेकर प्रार्थी उत्तम तिवारी और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी,जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दारोगा से इंस्पेक्टर के प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को निर्धारित की गई है. साथ ही कोर्ट की ओर से respondents को नोटिस भी जारी किया गया है.
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