- शपथ पत्र दाखिल करने के बाद कोर्ट ने उन्हें सिंगापुर जाने की दी स्वीकृति
- पूजा सिंघल और अभिषेक झा को सिंगापुर जाने की अदालत से पहले ही मिली थी अनुमति
Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा अपनी बेटी के इलाज के लिए अब सिंगापुर जा सकेंगे. वे सिर्फ इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे और दूसरे जगह नहीं जाएंगे. इससे संबंधित शपथ पत्र पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा ने कोर्ट को दी है, जिसके बाद उनके विदेश जाने की अनुमति स्वीकार कर ली गई.
बता दें कि पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने पूजा सिंघल और अभिषेक झा को सात दिनों के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति प्रदान की थी. पूजा सिंघल को 4 मई को अदालत ने अनुमति प्रदान की थी. अदालत में दाखिल याचिका में उनकी ओर से कहा गया था कि उनकी बेटी गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी लार्ज सेरेब्रल आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन से पीड़ित हैं.
मेडिकल रिपोर्ट में लगातार दृष्टि कमजोर होने और बार-बार फोकल सीजर आने की बात कही गई है. एम्स और फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टरों ने अलग-अलग इलाज की सलाह दी है, जिसके कारण विदेश में विशेषज्ञ परामर्श जरूरी बताया गया. कोर्ट ने सशर्त अनुमति देते हुए कहा कि भारत स्थित संपत्ति के मूल दस्तावेज जमा करने होंगे तथा लौटने के सात दिनों के भीतर पासपोर्ट फिर अदालत में जमा करना होगा.

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