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Court News: वकील महेश तिवारी को हाईकोर्ट से झटका, सजा पर रोक वाली याचिका खारिज

Ranchi: हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट से मिली सजा पर रोक संबंधी मिसलेनियस अपील को प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही उनके दोष सिद्धि के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट में भेजा है. जिस पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी.
 
  •  दोष सिद्धि के खिलाफ अपील अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट में भेजा गया

Ranchi: हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट से मिली सजा पर रोक संबंधी मिसलेनियस अपील को प्रधान न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दिया. साथ ही उनके दोष सिद्धि के खिलाफ अपील को सुनवाई के लिए अपर न्याययुक्त कुलदीप की कोर्ट में भेजा है. जिस पर अब 18 जुलाई को सुनवाई होगी. 


अधिवक्ता महेश तिवारी ने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी. साथ उसमें मिसलेनियस अपील दाखिल कर सजा पर रोक का आग्रह किया था. कोर्ट ने पिछले सुनवाई में उनके सजा पर रोक संबंधी उनकी मिसलेनियस पिटीशन पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. 


 ज्ञात हो कि झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी को रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार के साथ मारपीट करने से जुड़े मामले में दोषी करार दिया था और 2  साल की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ महेश तिवारी ने अपील दायर की है.

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