Ranchi : प्रेमिका के साथ चलने से इनकार करने पर उसकी हत्या के आरोपी प्रेमी राजू उरांव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट उसकी सजा के बिंदु पर 29 जून को सुनवाई करेगी.
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दरअसल, हत्या का यह मामला 19 सितंबर 2022 का है. चान्हो थाना अंतर्गत चलियो खक्सीटोली निवासी मृतका खुशबू एक साल से चलियो के ही शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी. खुशबू आरोपी राजू के घर में रहती थी.
करमा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था. जिसके बाद खुशबू अपने पिता घर में आकर रह रही थी. 19 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे राजू अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को लेने पहुंचा था.
राजू को शक था कि उसकी प्रेमिका खुशबू किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी है. आरोपी ने खुशबू को घर के आंगन में बुलाया और साथ चलने को कहा. लेकिन खुशबू ने साथ चलने से साफ इनकार कर दिया था. जिसके बाद प्रेमी राजू ने गुस्से में आकर कमर में रखी पिस्टल निकाली और खुशबू के सीने में गोली मार दी. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई.
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू और सोनू उरांव दोनों फरार हो गए थे. वे जंगल में छिप गए थे, जिन्हें पुलिस ने शाम के वक्त जंगल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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