- 19 जून को आरोप गठन पर सुनवाई
Ranchi : शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी प्रेम सिंह की डिस्चार्ज पिटीशन को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार-2 की अदालत ने खारिज कर दी. उसे 19 जून को आरोप गठन के लिए अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है.
डिस्चार्ज याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़िता एक वयस्क महिला है और दोनों के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे. वह निर्दोष है, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.
वहीं, अभियोजन की ओर से कहा गया कि आरोपी ने पीड़िता को विवाह का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया. आरोप है कि आरोपी ने जुलाई 2021 में मंदिर में सिंदूर डालकर और मंगलसूत्र पहनाकर पीड़िता से विवाह किया. इसके बाद उनके बीच पति-पत्नी जैसे संबंध बने. बाद में आरोपी ने खुद को विवाहित बताते हुए शादी से इनकार कर दिया था.
दरअसल, आरोपी प्रेम सिंह मूल रूप से जम्मू का निवासी है. वर्तमान में सिकंदराबाद में एनटीपीसी के दक्षिण क्षेत्रीय मुख्यालय में कार्यरत है. उसके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए पीड़िता ने चुटिया थाना में वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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