Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

गांजा बरामदगी के दो मामलों में आरोपियों को HC से राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में मादक पदार्थ बरामदगी (एनडीपीएस केस) से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई. दोनों मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी. एक मामले में मो. फिरोज की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी.
Advertisement
Advertisement
  • एक आरोपी मो. फिरोज के पास से 13 किलो तो दूसरे साजाद अंसारी के पास से मिला था 206 किलो गांजा

Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में मादक पदार्थ बरामदगी (एनडीपीएस केस) से जुड़े दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई हुई. दोनों मामलों में कोर्ट ने आरोपियों को राहत नहीं दी. एक मामले में मो. फिरोज की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी. सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने पक्ष रखा.

 

मो. फिरोज एवं एक अन्य आरोपी के खिलाफ हटिया रेल थाना में कांड संख्या 24/ 2025 दर्ज किया गया था. इनके पास से पुलिस ने कुल 23 किलो गांजा बरामद किया था. मो. फिरोज के पास से 13 किलो गांजा और मामले के सह आरोपी के पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ था.
 

वहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने साजाद अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी. साजाद अंसारी जो एक ट्रक चालक था उसके पास से नगड़ी थाना क्षेत्र में 206 किलो गांजा बरामद हुआ था. मामले को लेकर नगड़ी थाना में कांड संख्या 138/ 2024 दर्ज किया गया था.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही