- रेप एवं SC/ ST ACT के तहत लगे हैं आरोप
Ranchi News : महिंद्रा शोरूम के मैनेजर को अदालत से राहत नहीं मिली है. रेप एवं SC/ ST ACT से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी बबलू कुमार महतो की अग्रिम बेल याचिका अदालत ने खारिज कर दी है. इस संबंध में पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य ने बताया AJC II SC/ ST Court की अदालत ने बबलू कुमार महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. मामले को लेकर 2 जून 2026 को SC/ST थाने में प्रथिमिकी (कांड सख्या SC/ST Case -31/2026 ) दर्ज है.
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बचाव पक्ष से अधिवक्ता किशोर कुमार सिन्हा ने बहस किया एवं सूचक की तरफ से अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य और सरकारी अभियोजक सिद्धार्थ कुमार ने इस जमानत का विरोध किया.
घटना के बारे में अधिवक्ता विवेक कुमार आर्य ने बताया कि 2 जून 2026 को SC/ ST थाने में बबलू कुमार महतो एवं अन्य के विरुद्ध रेप गर्भपात एवं लोक शांति भंग एवं अनुसूचित जाति का उपहास एवं अत्याचार करने के तहत पीड़िता सुमति खलखो (बदला हुआ नाम) ने प्राथमिकी दर्ज करवाया गया था. अभियुक्त ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा शोरूम पंडरा में कर्मचारी व मैनेजर के पद पर था.
उसने पीड़िता को बहला फुसला कर ड्रिंक में नशीली दवा दे कर दुष्कर्म किया था एवं महिंद्रा के बंद शोरूम जो इटकी रोड पंडरा में स्थित है, में कई बार शादी का झांसा दे कर लगातार कई सालों से दुष्कर्म कर रहा था. उसने शादी का झूठा अश्वासन के तहत रांची रजिस्ट्री ऑफिस में 20 मई 2026 को शादी रजिस्ट्रेशन का आवेदन दिया और फिर शादी से इनकार कर दिया था.
पीड़िता ने वकील के समक्ष ये भी बयान दिया कि बबलू कुमार महतो ने पीड़िता को बेचने की नियत से कई बार घूमने के बहाने पूरी, ओडिशा एवं अंडमान निकोबार भी ले गया था. इस सारे कांड में अभियुक्त बबलू कुमार महतो एवं उसकी भांजी स्नेहा महतो (बदला हुआ नाम) एवं उसके पति की भी मुख्य भूमिका थीं एवं प्रथिमिकी में सभी को अभियुक्त बनाया गया है.
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