Ranchi: CDPO कार्यालय बुंडू में कार्यरत तत्कालीन प्रवेशिका पुष्पा कुमारी को अदालत से 1 साल की सजा मिली है. साथ ही अदालत ने उसपर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर अभियुक्त को 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा.
एसीबी की विशेष कोर्ट ने रिश्वत मामले में पुष्पा कुमारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है. रिश्वत लेने का यह मामला साल 2009 की है. आरोप है कि अभियुक्त अपने बुंडू कार्यालय में कार्यरत कर्मियों से 500-500 रुपए रिश्वत के तौर पर लेती थी. एसीबी ने कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था.
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